राज्य की संप्रभुता - यह सिद्धांत है कि किसी राज्य के पास स्वयं शासन करने के लिए पूर्ण वैध और राजनीतिक अधिकार होते हैं, जिनमें कानून बनाना, उन्हें लागू करना और अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाना शामिल है।

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